सोहराबुद्दीन मामले में 2 को अग्रिम जमानत
अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अजय पटेल तथा बैंक के एक सदस्य यशपाल चूड़ासामा को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के सामने उपस्थित न होने के बाद भगोड़ा घोषित कर दिया गया था।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर.एच.शुक्ला ने दोनों को अग्रिम जमानत दे दी। अब दोनों को सीबीआई की अदालत में उपस्थित होना है।
चूड़ासामा की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता जे.एम.पांचाल और पटेल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता उदय ललित ने अदालत से कहा कि नवंबर 2005 में हुई मुठभेड़ के मामले में इन दोनों का नाम तत्काल सामने नहीं आया था।
वकीलों ने कहा कि सीबीआई ने दोनों पर गवाहों को धमकाने और उनसे धन उगाहने का आरोप लगाया है। यह अपराध जमानती है। पांचाल ने कहा कि दोनों का नाम शेख या उसकी पत्नी कौसरबी की हत्या के संबंध में कभी सामने नहीं आया।
उच्च न्यायालय ने चूड़ासामा और पटेल की ओर से अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका पर तीन सितम्बर को सीबीआई को नोटिस जारी किया था।
इसके पहले सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 26 अगस्त को दोनों की अग्रिम जमानत के लिए दायर की गई याचिका खारिज कर दी थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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