हरियाणा में पुलिस की शिकायत के लिए प्राधिकरण गठित
राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 के प्रावधान के तहत तीन वर्षो के लिए किया गया है।
एक अधिकारी ने बताया, " प्राधिकरण द्वारा पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायतों की जांच के लिए नियम बनाए जाएंगे। वह मानवाधिकार आयोग की तरफ से मिलने वाली शिकायतों के आधार पर खुद जांच करेंगे।"
अधिकारी के मुताबिक यह प्राधिकरण किसी शिकायत की जांच तभी करेगा जब वह शिकायत की प्रमाणिकता के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। प्राधिकरण राज्य सरकार या राज्य के पुलिस प्रमुख द्वारा भेजे गए अन्य मामलों की भी जांच करेगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications