निशंक के खिलाफ दायर याचिका खारिज
राज्य के महाधिवक्ता एस. एल. बाबुलकर ने कहा, " न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाकर याचिका को खारिज कर दिया है।"
अपराधिक मामलों में आरोपी देहरादून की महिला रुचि छेत्री ने नैनीताल उच्च न्यायालय में यह दाखिल याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति बी. एस. वर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
इससे पिछली सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने दलील दी थी कि याचिकाकर्ता ने इससे पहले भी दो-तीन मुकदमे दायर किए थे। सरकारी पक्ष ने इस संबंध में तीन याचिका की कापी प्रस्तुत की थीं। इस पर न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को अपना जवाब रखने के लिए 17 अगस्त की तारीख तय की थी।
याचिकाकर्ता रुचि छेत्री ने नैनीताल उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर न्यायालय से अपनी नौकरी की बहाली और अपने आठ वर्षीय बेटे की सुरक्षा की मांग की थी। रुचि छेत्री ने अपनी याचिका में अपना पिछला इतिहास बताते हुए अपरोक्ष रूप से रमेश पोखरियाल निशंक पर आरोप लगाए थे।
रुचि छेत्री देहरादून की रहने वाली है। जिस पर अपराध के दो-तीन मामले दर्ज हैं। हालांकि हाल ही में उन्हें एक मामले से अदालत ने बरी किया है लेकिन उन पर अब भी अपने पति की हत्या करने के साथ एक अन्य मामला दर्ज है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।