अमित शाह 2 दिन सीबीआई की हिरासत में रहेंगे (लीड-1)
सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा रिमांड देने से इंकार किए जाने के बाद सीबीआई के वकील के. टी. एस. तुलसी की याचिका स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अकील कुरैशी ने शुक्रवार को सीबीआई को रिमांड की अनुमति दे दी।
अदालत ने सीबीआई को इजाजत दी कि वह शाह को हिरासत में लेकर शनिवार और रविवार को उनसे इस मामले में आगे की पूछताछ कर सकती है और इसके बाद उन्हें जेल को सौंपना होगा। अदालत ने पूछताछ की वीडियो रिकार्डिग कराने की शाह के वकील राम जेठमलानी की अपील खारिज कर दी।
गुजरात आतंकवाद-निरोधी दस्ता (एटीएस) पर आरोप है कि उसने सोहराबुद्दीन को लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी बताकर अहमदाबाद के पास 26 नवंबर 2005 को एक फर्जी मुठभेड़ में मार दिया। घटना के बाद से ही सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी भी गायब है।
इस मामले में शाह के खिलाफ 3,000 पृष्ठों का आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
शाह पर आरोप है कि उन्होंने शेख की हत्या में संलिप्त पुलिसकर्मियों को फोन किया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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