हॉकी इंडिया को चुनाव की अनुमति मिली
नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने हॉकी इंडिया को अपने कार्यकारी बोर्ड का चुनाव 31 जुलाई तक करा लेने की शुक्रवार को अनुमति दे दी। अदालत ने परिणाम की घोषणा करने की भी अनुमति दे दी, लेकिन चुनाव परिणाम का क्रियान्वयन न करने के लिए कहा है।
न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति ए.के.पटनायक की खण्डपीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित करते हुए चुनाव की अनुमति दे दी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में चुनाव पर रोक लगा दी थी।
इसके पहले हॉकी इंडिया का चुनाव 28 जुलाई को होना था।
अदालत ने चुनाव की हरी झंडी तब दी, जब उसे बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिसंघ से मान्यता प्राप्त हॉकी इंडिया को यदि चुनाव की अनुमति नहीं दी गई तो भारतीय हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से अयोग्य करार दे दिया जाएगा।
हॉकी इंडिया के तर्क का इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) ने समर्थन किया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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