कर्मचारियों की पिटाई मामले से 28 कांग्रेस कार्यकर्ता बरी
चण्डीगढ़, 31 जुलाई (आईएएनएस)। चण्डीगढ़ की स्थानीय अदालत ने शहर के दो पूर्व महापौर सहित 28 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारियों की पिटाई के 13 वर्ष पुराने मामले से शनिवार को बरी कर दिया।
बरी किए गए कार्यकर्ताओं में पूर्व महापौर सुभाष चावला और प्रदीप छाबड़ा तथा कांग्रेस नेता देविंदर सिंह बाबला शामिल हैं।
इन सभी पर आरोप था कि इन्होंेने 25 मई, 1997 को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आंतरिक बैठक में बाधा पहुंचाई तथा सरकारी अधिकारियों की पिटाई की।
पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार आरोपी उस कमरे में घुस गए जहां भाजपा की बैठक चल रही थी और कार्यवाही को बाधित किया तथा वहां मौजूद सरकारी कर्मचारियों की पिटाई की।
यह मामला चण्डीगढ़ के पूर्व उपायुक्त आर. के. राव ने दर्ज करवाया था। वर्ष 1997 में वह नगर निगम के सहायक आयुक्त के तौर पर सेवारत थे।
बचाव पक्ष के वकील ने शनिवार को कहा, "मेरे मुवक्किल निर्दोष थे। पुलिस गवाहों के बयान दर्ज करने में विफल रही। वे अदालत में किसी स्वतंत्र गवाह को पेश नहीं कर सके और न ही कोई सुबूत दे पाए।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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