काचरु रैगिंग मामला : चारों आरोपियों ने समर्पण किया
एक निचली अदालत से चारों आरोपियों अजय वर्मा, नवीन वर्मा, अभिनव वर्मा और मुकेश शर्मा को मिली जमानत को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को खारिज कर दिया था और उन्हें यहां निचली अदालत के समक्ष समर्पण करने का आदेश दिया था।
जिले के डिप्टी एटॉर्नी आर. के. कौशल ने संवाददाताओं को बताया, "चारों आरोपियों ने पुरिंदर वैद्य की त्वरित अदालत में समर्पण कर दिया।"
उन्होंने बताया कि मामले की अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी।
उल्लेखनीय है कि धर्मशाला के एक सत्र न्यायालय ने चारों आरोपियों अजय वर्मा, नवीन वर्मा, अभिनव वर्मा और मुकुल शर्मा को 16 महीने की हिरासत के बाद गत 17 जुलाई को जमानत दी थी।
इसके बाद मामले को स्वत: संज्ञान में लेते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था, "निचली अदालत द्वारा आरोपियों को जमानत देने का आदेश पारित करना कानून के खिलाफ है..।"
जमानत के आदेश को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, "निचली अदालत ने इस बात को नजरंदाज कर दिया कि आरोपियों में तीन (नवीन, अभिनव और मुकुल) अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं।"
कांगड़ा जिले के थंडा कस्बे में स्थित राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के चार छात्रों द्वारा 19 वर्षीय काचरुकी कथित तौर पर रैगिंग करने के कुछ ही घंटों के भीतर आठ मार्च 2009 को उसकी मौत हो गई थी।
काचरु की मौत के बाद राज्य सरकार ने मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का आदेश दिया था।
जांच रिपोर्ट में कहा गया कि काचरु सहित प्रथम वर्ष के कई छात्र सात मई 2009 को रैगिंग का शिकार बने।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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