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अमेरिकन सेंटर पर हमले के दोषी के मृत्युदंड पर रोक (लीड-1)

By Jaya Nigam
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नासिर और आफताब अंसारी को 22 जनवरी 2002 को हुए हमले के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। इस हमले में छह पुलिसकर्मी शहीद हुए थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने नासिर की मौत की सजा पर तब तक के लिए रोक लगा दी है, जब तक कि उसकी याचिका लंबित रहती है। प्रधान न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति दीपक वर्मा और न्यायमूर्ति बी.एस.चौहान की खण्डपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई एक अपील पर नोटिस जारी किया।

राज्य सरकार ने हमले में शामिल रहे पांच अन्य दोषियों को दी गई कम सजा को चुनौती दी है और उनकी सजा को बढ़ाने की मांग की है।

नासिर की ओर से पेश होते हुए अधिवक्ता नित्या रामाकृष्णन ने कहा कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में मौत की सजा पाया आफताब अहमद अंसारी भी याचिका दायर करने की प्रक्रिया में है।

ज्ञात हो कि दोनों दोषियों को निचली अदालत द्वारा 26 अप्रैल, 2005 को मौत की सजा सुनाई गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पांच फरवरी, 2010 को दोनों की मौत की सजा की पुष्टि कर दी थी।

निचली अदालत ने दो आरोपियों -शकील मलिक और दिलीप कुमार कांतिला को बरी कर दिया था और सात आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी।

लेकिन उच्च न्यायालय ने केवल नासिर और अंसारी की मौत की सजा की पुष्टि की। और अन्य पांच दोषियों का हल्की सजा दे दी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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