विकास यादव की याचिका पर सुनवाई कौन करेगा?
न्यायमूर्ति बी.डी.अहमद व न्यायमूर्ति वी.बी.गुप्ता की खंडपीठ ने इस सप्ताह के शुरू में दिल्ली पुलिस से कहा था कि वह चार सप्ताह के भीतर सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में आवश्यक निर्देश प्राप्त कर ले। इसके साथ ही खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन मार्च की तारीख तय कर दी। तीन मार्च से अदालत में विकास यादव की जमानत याचिका पर बहस की सुनवाई शुरू होगी।
ज्ञात हो कि दिल्ली की अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद विकास यादव की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में इस आशय के साथ याचिका दायर की गई थी कि उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति दी जाए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दी थी। इसके बाद यादव की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए पिछले वर्ष याचिका दायर की गई थी।
पूर्व सांसद डी.पी.यादव के बेटे विकास यादव व भतीजे विशाल यादव को पटियाला हाउस अदालत ने नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। विकास व विशाल को अपनी बहन भारती यादव के साथ कटारा का रिश्ता पसंद नहीं था।
बाद में वर्ष 2002 की 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक शादी कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए कटारा का अपहरण कर लिया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। कटारा का शव जली हुई अवस्था में उत्तर प्रदेश में ही बुलंदशहर के एक गांव से बरामद किया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।