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अपोलो अस्पताल को पांच लाख रुपये देने का आदेश

By Staff
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नई दिल्ली, 25 मई (आईएएनएस)। दिल्ली उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने राजधानी के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल को अनुचित व्यापारिक प्रवृत्ति के कारण एक रोगी को 5 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है।

दिल्ली राज्य उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष न्यायाधीश जे.डी. कपूर के अनुसार, "एक अस्पताल किसी रोगी के साथ एक पैकेज डील के अंतर्गत उपचार के बाद अधिक पैसे नहीं वसूल सकता।"

फोरम ने राय दी कि अस्पतालों द्वारा गैरजिम्मेदाराना व्यवहार के खिलाफ अधिकाधिक उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालतों के पास आना चाहिए।

यह फैसला इलाहाबाद निवासी मोहम्मद अफजल के मामले को लेकर सुनाया गया है। अफजल नवंबर 1996 में अस्पताल में पेट दर्द का इलाज कराने आया था। उस समय अस्पताल ने एक पैकेज डील के तहत उसके इलाज के लिए 37 हजार 500 रुपये की मांग की थी जिसे अफजल ने मान लिया था।

दो असफल ऑपरेशनों के बाद अस्पताल ने अफजल का तीसरा ऑपरेशन किया था जिसके लिए अस्पताल ने एक लाख 60 हजार रुपये अतिरिक्त मांगी थी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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