सर्वोच्च न्यायालय ने निलंबित डीजीपी को महाराष्ट्र कैडर में लौटने की अनुमति दी
नई दिल्ली, 19 मई (आईएएनएस)। पंजाब सरकार द्वारा गत साल निलंबित किए गए और राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एस. एस. विर्क को सर्वोच्च न्यायालय से उस समय राहत मिली जब उन्हें अपने महाराष्ट्र कैडर में वापस जाने की अनुमति मिल गई।
भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी विर्क ने अपने महाराष्ट्र कैडर में वापस जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी।
न्यायमूर्ति तरुण चटर्जी और न्यायमूर्ति जे. एम. पांचाल ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को यह अनुमति दी कि वह विर्क को राज्य में पुलिस महानिदेशक का पद दे सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस फैसले की प्रति शनिवार को जारी की गई ।
उल्लेखनीय है कि विर्क पहले महाराष्ट्र में ही पदस्थापित थे और उन्हें 1984 में पंजाब में आतंकवाद से निपटने के लिए भेजा गया था।
खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विर्क को महाराष्ट्र वापस भेजे जाने की तिथि 10 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगी।
गौरतलब है कि आईपीएस विर्क को पंजाब सरकार ने गत साल चार अप्रैल को उस समय निलंबित कर दिया था, जब एक आपराधिक मामले के आरोपी विजय पाल सिंह ने कहा था कि उसने कुछ भूखंड विर्क के नाम से खरीदे थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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