उप्र सरकार भूमिहीनों में बांटना चाहती है 43,200 एकड़ भूमि
लखनऊ , 4 मई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में भूमि सीमारोपड़ अधिनियम (लैंड सीलिंग एक्ट) के तहत विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों में 43,200 एकड़ भूमि सम्मिलित है और प्रदेश सरकार इस भूमि को भूमिहीनों में बांटना चाहती है। इसके लिए वह उच्च न्यायालय में एक विशेष अपील दायर करने जा रही है।
मुख्यमंत्री सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भूमि सीमारोपड़ अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय में 1992, उच्चतम न्यायालय में 129 और राजस्व अदालतों में 236 मुकदमें लंबित हैं। इनमें कुल मिलाकर 43,200 एकड़ भूमि शामिल है। गौरतलब है कि भूमि सीमारोदड़ अधिनियम के तहत मौजूदा सीमा 12 एकड़ की है।
सरकार की मंशा इस जमीन को मुक्त करा कर भूमिहीनों में बांटने की है लेकिन अदालती कार्रवाई में काफी वक्त लग रहा है। इसलिए सरकार ने तय किया है कि वह उच्च न्यायालय में एक विशेष अपील दायर कर यह अनुरोध करेगी कि अलग-अलग अदालतों में चल रहे सभी मामलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई की जाए अथवा इनके त्वरित निस्तारण के लिए विशेष बेंच गठित की जाए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।