समर्पण करने वाले पुलिस महानिदेशक को न्यायिक हिरासत में भेजा
जयपुर 10 जनवरी .वार्ता. एक जर्मन युवती से बलात्कार प्रकरण में दंडित पुत्र की पैरोल से फरारी में सहयोग देने के आरोपी उडीसा के निलंबित पुलिस महानिदेशक .होमगार्ड. बी बी मोहंती द्वारा आज आत्मसमर्पण के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडनायक ने जमानत की अर्जी खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया
जयपुर के लालकोठी पुलिस थाना प्रभारी सुगनचंद पंवार के अनुसार श्री मोहंती ने सुबह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडनायक .क्रमांक संख्या दो. राजेन्द्र बंसल की अदालत में आत्मसमर्पण किया1 बाद में श्री मोहंती की आेर से प्रस्तुत जमानत अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें 23 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए
श्री मोहंती के पुत्र बिति मोहंती को मार्च 2006 में अलवर में एक जर्मन युवती से बलात्कार प्रकरण में फास्ट्र ट्रेक नं. एक अदालत के न्यायाधीश आर.के. माहेश्वरी ने 12 अप्रैल 2006 को सात साल की कैद और दस हजार पये जुर्माने की सजा सुनाई थी
सजा के बाद बिति मोहंती को जयपुर स्थित के न्द्रीय कारागृह लाया गया था1 उसे 20 नवबंर 2006 को पन्द्रह दिन के पैरोल पर रिहा किया गया था और चार दिसबंर को उसे जेल में लौटना था लेकिन वह फरार हो गया
श्री मोहंती को अपने पुत्र की फरारी में सहयोग देने के आरोप में राजस्थान पुलिस कोश्री मोहंती के खिलाफ लम्बी कानूनी लडाई लडनी पडी1 जनवरी के प्रथम सप्ताह में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष श्री मोहंती ने दो सप्ताह के भीतर अदालत में आत्मसमर्पण का आश्वासन दिया था1 इसके साथ ही उन्होंने न्यायालय से यह अपील कीथी कि उनके समर्पण करते ही उनकी जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए निचली अदालत को निर्देश दिए जाए
बत्रा शिव जगबीर1518वार्ता