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हरियाणा ज्यूडिशियल सर्विस (मेन्स) परीक्षा 2022 पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जानिए क्या है वजह नई दिल्ली, मई

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नई दिल्ली, मई 04। हरियाणा ज्यूडिशियल सर्विस (मेन्स) परीक्षा 2022 पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। आपको बता दें कि यह परीक्षा 6 मई से लेकर 8 मई के बीच में आयोजित होनी थी, लेकिन 6 मई को ही मध्य प्रदेश के सिविल जज की परीक्षा होनी है, इसीलिए तारीखों के क्लैश की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की परीक्षा पर रोक लगा दी है।

Supreme court

9 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने हरियाणा न्यायिक सेवा परीक्षा पर स्टे लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी। ऐसे में हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट ने वकील से कहा है कि वो निर्देश लेकर बताए कि आगे किस तारीख में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। नई तारीखें घोषित करने के लिए अदालत की सहायता की जाए।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि जो भी उम्मीदवार हरियाणा न्यायिक सेवा मेन्स परीक्षा में बैठना था, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वो आने वाले दिनों में वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

आपको बता दें कि परीक्षाएं हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा इसकी देखरेख करती है। शीर्ष अदालत का आदेश 40 उम्मीदवारों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है। इन 40 उम्मीदवारों ने हरियाणा और मध्य प्रदेश की दोनों परीक्षाओं की तारीख के टकराव के चलते यह मांग की थी कि हरियाणा की परीक्षा की तारीखों को आगे बढ़ाया जाए।

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English summary
Supreme court stays on Haryana Judicial Services (Mains) 2022 exam, know why
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