NEET-PG परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज
NEET PG 2022 परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज
नई दिल्ली, 13 मई: सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG परीक्षा, 2022 को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि नीट-पीजी 2022 को स्थगित करने के अनुरोध पर इसलिए विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे मरीजों की देखभाल और डॉक्टरों के करियर पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि मरीजों का इलाज और देखभाल की जरूरत सर्वोपरि है, ऐसे में ये याचिका खारिज की जाती है।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि परीक्षा को स्थगित करने से केवल अराजकता और अनिश्चितता पैदा होगी। परीक्षा टलने से रेजिडेंट डॉक्टरों की संख्या कम होगी, जिससे मरीजों की देखभाल पर असर होगा। साथ ही ऐसा करना परीक्षा की तैयारी करने वाले दो लाख से अधिक छात्रों के लिए भी गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट से नीट पीजी की परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज हो जाने के बाद अब नीट पीजी की परीक्षा तय समय पर होगी। नीट पीजी परीक्षा 21 मई, 2022 को होनी है।
बता दें कि याचिका में मांग की गई थी कि पिछले वर्ष की परीक्षा के आधार पर काउंसलिंग की प्रोसेस अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट परीक्षा का आयोजन टालने के आदेश राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) को दे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को खत लिखकर कहा है कि वर्ष 2021 की काउंसलिंग और फिर परीक्षा में बेहद कम अंतर होने के चलते 5000 से अधिक मेडिकल इंटर्न अयोग्य हो गए हैं। मेडिकल इंटर्न जिन्होंने कोविड वॉरियर के तौर पर ड्यूटी निभाई वे फाइनल एग्जाम में देरी और अपनी इंटर्नशिप पूरी न कर पाने के कारण नीट पीजी 2022 में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में नीट परीक्षा को फिलहाल टाल दिया जाए।
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