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कोर्ट ने कहा, बीवी के लिए पति ATM मशीन नहीं

जबलपुर। फैमिली कोर्ट ने एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान कहा है कि अगर किसी की चरित्रहीन पत्नी गुजारे के लिए दावा करती है और वो पत्नी इसलिए अपने पति से अलग हुई है क्योंकि वो चरित्रहीन है तो वो किसी भी तरह अपने पति से गुजारा भत्ता या किसी भी तरह की धनराशि की हकदार नहीं।

यह आदेश फैमली कोर्ट कटनी के प्रधान न्यायाधीश अरविन्द शुक्ला की अदालत ने पारित किया है, यह फैसला उस केस के सिलसिले में सुनाया गया है जिसमें आवेदिका ने अपने पति से गुजारे भत्ते की मांग की थी, जबकि उसके पति ने उसे चरित्रहीन होने के कारण छोड़ दिया था।

चरित्रहीन पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं

दरअसल आवेदिका महिला ने फैमली कोर्ट में भरण-पोषण राशि दिलाए जाने की गुहार लगाई है उसके विवाह के पहले से किसी गैर मर्द से नाजायज ताल्लुकात रहे हैं, जब पति को इस बारे में भनक लगी तो उसने विरोध शुरू किया, लिहाजा, आवेदिका महिला ने उसे दहेज एक्ट में फंसाने की धमकी देने का तरीका अपनाया और उस पर दावा ठोंक दिया जिसके बाद यह फैसला आया है।

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