उत्तराखंड सरकार ने डॉक्टरों के ट्रांसफर के बदले नियम,ट्रांसफर ऐक्ट में छूट के बाद होंगे तबादले
उत्तराखंड सरकार ने डॉक्टरों के ट्रांसफर को नियम बदले हैं। डक्टरों के तबादले अब ट्रांसफर ऐक्ट से छूट मिलने के बाद ही होंगे। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की ओर से 200 के करीब डॉक्टरों के तबादलों का प्रस्ताव तैयार किया गया था। शास
देहरादून,21 अगस्त:उत्तराखंड सरकार ने डॉक्टरों के ट्रांसफर को नियम बदले हैं। डक्टरों के तबादले अब ट्रांसफर ऐक्ट से छूट मिलने के बाद ही होंगे। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की ओर से 200 के करीब डॉक्टरों के तबादलों का प्रस्ताव तैयार किया गया था। शासन में भी इस पर होमवर्क पूरा हो गया था लेकिन इस बीच डॉक्टरों को तबादला ऐक्ट से बाहर रखे जाने की योजना बन गई।

इसके बाद अब तबादलों के प्रस्ताव को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। शासन के सूत्रों ने बताया कि विभाग के द्वारा तैयार किए गए तबादला प्रस्ताव के अनुसार राज्य में मरीजों की जरूरत के अनुसार डॉक्टरों की तैनाती में दिक्कत आ रही थी। इसे देखते हुए अब डॉक्टरों को ऐक्ट से बाहर करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
इस संदर्भ में प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा भी जा चुका है। नए प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद डॉक्टरों को सुगम दुर्गम की बजाए मरीजों की जरूरत के अनुसार अस्पतालों में तैनाती दी जा सकेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि गृह विभाग की तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग को भी तबादला ऐक्ट से बाहर रखने का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा गया है।












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