पंजाब सरकार ने मनरेगा कर्मचारियों के हक में किया बड़ा फैसला, जानें पूरी डिटेल
मनरेगा के तहत कार्य करने वाले कर्मचारियों को पंजाब की भगवंत मान सरकार विशेष सुविधा देने जा रही है। इस संबंध में ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत कार्य करने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा के दायरे में लाने का आदेश जारी कर दिया गया है।
बता दें कि ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर गुरुवार को मनरेगा कर्मचारी यूनियन के नेताओं के साथ एक बैठक कर रहे थे। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भगवंत मान सरकार मनरेगा के तहत कार्य करने वाले कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में बोलते हुए मंत्री भुल्लर ने कहा कि पिछले साल के दौरान पंजाब राज्य द्वारा मनरेगा के तहत कार्य करने वाले कर्मचारियों के अथक प्रयत्नों के वजह से पूरे देश में मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में पिछले सालों में राज्य की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मनरेगा कर्मचारी संघ द्वारा ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर से अधिकारियों की शिकायत की गई। जिसपर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मनरेगा योजना के तहत अनुबंध पर लिए गए कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 1 साल करने संबंधी आदेश की पालना नहीं करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को पत्र जारी करें।
इसके साथ ही, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री ने मनरेगा के उन कर्मचारियों की भी जांच करने का आदेश दिया, जिन्हें अपना लक्ष्य पूरा करने के वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है। ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री ने इसके अलावा मनरेगा में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए उचित प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। सोशल ऑडिट करने वाली टीमों को उचित प्रशिक्षण देने का भी आदेश दिया।












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