अब पंजाब में सीधी भर्ती में मिलेगी आयु सीमा में छूट, शिक्षा प्रोवाइडर्स को मिलेगा लाभ
चंडीगढ़, 07 अगस्त। पंजाब सरकार ने शिक्षा प्रोवाईडरों, एजुकेशन प्रोवाईडरों, एजुकेशन वलंटियर्स, ईजीएस, एआईई और एसटीआर वालिंटर्स को शिक्षा विभाग में ईटीटी अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए निश्चित आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से यह अब सीधी भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में भाग ले सकेंगे।
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शिक्षा मंत्री पंजाब हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि बीते कई सालों से सरकार की अलग-अलग स्कीमों के अधीन कर्मचारियों की तरफ से सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दी जा रही हैं। सीधी भर्ती के लिए पंजाब सरकार की तरफ से तय आयु सीमा वह पार कर चुके हैं, इसलिए उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आयु सीमा में वृद्धि की मांग कर रहे थे।
पंजाब सरकार ने शिक्षा प्रोवाईडरों, एजुकेशन प्रोवाईडरों, एजुकेशन वलंटियर्स, ईजीएस, एआईई और एसटीआर वालिंटर्स को शिक्षा विभाग में ईटीटी अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए निश्चित आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से यह अब सीधी भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में भाग ले सकेंगे।
शिक्षा मंत्री पंजाब हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि बीते कई सालों से सरकार की अलग-अलग स्कीमों के अधीन कर्मचारियों की तरफ से सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दी जा रही हैं। सीधी भर्ती के लिए पंजाब सरकार की तरफ से तय आयु सीमा वह पार कर चुके हैं, इसलिए उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आयु सीमा में वृद्धि की मांग कर रहे थे।
इस फैसले से शिक्षा विभाग में काम करते लगभग 12 हजार शिक्षक अलग-अलग पदों पर अप्लाई कर सकेंगे। उनकी तरफ से जितने साल, महीने ठेके के आधार पर शिक्षा विभाग में काम किया गया है, उतने साल, महीने की ऊपरी उम्र सीमा में छूट मिलने योग्य होगी। बैंस ने बताया कि यह छूट सिर्फ प्रशासनिक विभाग में भविष्य में आने वाले 5994 ईटीटी के पदों की भर्ती के लिए केवल एक बार मिलने योग्य होगी।