मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना : किसानों को डिग्गी बनाने के लिए 3.40 लाख रुपए तक की सब्सिडी
जयपुर, 3 जून। खेत में किसी भी किसान की मेहनत तब ही सफल होती है, जब किसानों के पास बेहतर बीज और फसल की सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिले. इस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार किसानों को डिग्गी बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. राजस्थान सरकार ने इस उदे्श्य के साथ ही एक कार्यक्रम शुरू किया है. जिसे राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अधीन लागू किया है.

इस योजना के तहत राजस्थान सरकार किसानों को डिग्गी निमार्ण के लिए 3.40 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. आईए समझते हैं कि राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए किसानों की पात्रता क्या निर्धारित की है और राज्य के किसान इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं.
किसानों को डिग्गी बनाने के लिए सब्सिडी देने की योजना को लेकर राजस्थान सरकार ने कुछ पात्रता निर्धारित की है. जिसके तहत इस योजना के तहत वहीं किसान आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर सिंचित हो. वहीं, किसानों को डिग्गी बनाने के बाद उसमें सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर, ड्रिप, माइक्रो स्प्रिंकलर सयंत्र स्थापित करना होगा. जिसके बाद ही सरकार की तरफ से किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए निर्धारित सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा.
डिग्गी निर्माण लागत की अधिकतम 85 फीसदी सब्सिडी
राजस्थान सरकार अपनी इस याेजना के तहत डिग्गी निर्माण लागत की अधिकतम 85 फीसदी राशि किसानों को सब्सिडी के तौर पर देय होगी. निर्धारित नियमों के अनुसार लघु व सीमांत किसानों को लागत का 85 फीसदी या 3.4 लाख रुपये (जो भी राशि कम हो ) दी जाएगी. वहीं अन्य किसानों को लागत का 75 फीसदी या 3 लाख रुपये (जो भी राशि कम हो ) दी जाएगी.
किसान ऐसे कर सकते हैं आवेदन
राजस्थान के किसान सिंचाई के उद्देश्य से डिग्गी निर्माण के लिए मिलने वाली सब्सिडी आवेदन के बाद ही प्राप्त कर सकते हैं. जिसके तहत किसान पहले राजस्थान सरकार की आधिकारिक बेवसाइट राजकिसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन पत्र में किसानों को आवश्यक रूप से अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा. वहीं किसानों को अपनी फोटाे के साथ ही राजस्व अभिलेखोंं की स्कैन कॉपी लगानी होगी. वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को आवेदन पत्र के साथ अपना आधार कार्ड भी लगाना होगा.
इन जिलों के किसानों के लिए ही कार्यक्रम
राजस्थान सरकार ने डिग्री निर्माण के लिए सब्सिडी देने का कार्यक्रम पूरे प्रदेश के किसानों के लिए लागू नहीं किया है. मिली जानकारी के अनुसार सरकार की तरफ से फिलहाल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमैर और बीकानेर जिलों के किसानों के लिए ही शुरू की है. वहीं इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं.












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