हरियाणा: अगर आपके पास भी है 10 साल पुराना घऱ तो सरकार आपको देगी 80 हजार रुपए, ऐसे करें अप्लाई
हरियाणा: अगर आपके पास भी है 10 साल पुराना घऱ तो सरकार आपको देगी 80 हजार रुपए, ऐसे करें अप्लाई
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों को अपने पुराने मकान की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपए देनी की स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत 10 साल पुराने घर की मरमम्त के लिए 80000 रुपए मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको सरकार द्वारा तय सभी मापदंडो को खड़ा उतरना होगा। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आपतो 80000 रुपए मिल सकते हैं।
उन्होंने कहा कि योजना को लाभ लेने के लिए Applicant का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए. आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवार होने का अपना Caste Certificate दिखाना अनिवार्य है। Applicant का अपना कम से कम 10 साल पुराना घर होना चाहिए। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि प्रार्थी परिवार पहचान पत्र आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी/बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसा कागजात जरूरी है।
कैसे करें अप्लाई
- योजना के तहत करें ऑनलाइन आवेदन उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए HaryanaSCBC.gov.in पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है।
- फॉर्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी Document लगाने अनिवार्य है।
- उसके बाद ये फॉर्म आपके नजदीकी CSC सेंटर से ऑनलाइन करवाना है।
- ऑनलाइन करवाने के बाद ये फॉर्म आपके जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मे जमा करवाना है।
- डोकोमेंट की कॉपी साफ लगाएं जिससे आपका काम जल्दी होने में आसानी होगी।