चंडीगढ़।
हरियाणा
सरकार
ने
बिजली
उपभोक्ताओं
के
लिए
हरियाणा
सरकार
ने
बड़ा
बदलाव
किया
है।
सरकार
ने
100
किलोवाट
से
लेकर
1000
किलो
वाट
तक
के
उपभोक्ताओं
के
लिए
एनर्जी
का
ऑडिट
करवाना
अनिवार्य
होगा।
यानी
जो
अब
तक
सरकारी
विभागों,
भवनों
के
लिए
होता
था,
अब
वो
आम
ग्राहकों
को
भी
करवाना
होगाष
जिन
ग्राहकों
का
बिजली
का
कनेक्टेड
लोड
100
किलो
वाट
से
ज्यादा
हैं
उनके
लिए
एनर्जी
ऑडिट
अनिवार्य
होगा।
ऐसे
सरकारी
भवन
जिनका
बिजली
का
कनेक्टेड
लोड
100
किलोवाट
से
ज्यादा
है
और
उनका
एनर्जी
ऑडिट
भी
होता
है
तो
उन्हें
विभाग
की
ओर
से
शत
प्रतिशत
अनुदान
दिया
जाएगा
अर्थात
सरकारी
भवनों
का
एनर्जी
ऑडिट
बिल्कुल
निशुल्क
होगा।
सरकारी
प्रवक्ता
ने
बताया
कि
नवीन
एवं
नवीकरणीय
ऊर्जा
विभाग
हरियाणा
द्वारा
विभिन्न
श्रेणियों
के
उपभोक्ताओं
द्वारा
एनर्जी
ऑडिट
करवाने
के
लिए
अभियान
चलाया
गया
है।
उन्होंने
बताया
कि
बिल्डिंग
का
एनर्जी
ऑडिट
करवाने
से
हमे
यह
जानकारी
प्राप्त
हो
जाती
है
कि
हमें
ऐसे
क्या
उपाय
करने
चाहिए,
जिससे
कि
हम
बिजली
की
ज्यादा
से
ज्यादा
बचत
कर
सकें।
एनर्जी
ऑडिट
करवाने
से
यह
भी
जानकारी
मिलती
है
कि
हमारी
बिजली
कहां
पर
आवश्यकता
से
ज्यादा
खर्च
हो
रही
है।
प्रवक्ता
ने
बताया
कि
सरकारी
बिल्डिंगों
के
अलावा
अन्य
कोई
उपभोक्ता
जिनका
बिजली
का
कनेक्टेड
लोड
100
किलोवाट
से
ज्यादा
है
और
वे
अपनी
बिल्डिंग
का
एनर्जी
ऑडिट
करवाना
चाहते
हैं
तो
उन्हे
सरकार
की
ओर
से
50
प्रतिशत
और
अधिकतम
50000
रुपए
तक
का
अनुदान
दिया
जाऐगा।
उन
सभी
बिल्डिंग
उपभोक्ताओं
जिनका
कनेक्टेड
लोड
100
किलो
वाट
से
1000
किलोवाट
है
उनसे
अनुरोध
है
कि
वे
अपने-अपने
भवनों
का
एनर्जी
ऑडिट
करवाने
के
लिए
जिला
स्तर
पर
लघु
सचिवालय
स्थित
अतिरिक्त
उपायुक्त
कार्यालयों
के
कार्यक्रम
अधिकारी
अक्षय
ऊर्जा
विभाग
से
सम्पर्क
स्थापित
करें
ताकि
उनकी
बिल्डिंगों
का
एनर्जी
ऑडिट
करवाया
जा
सके।