हरियाणा सरकार का आदेश 1000 किलो वाट के ग्राहकों के लिए एनर्जी ऑडिट अनिवार्य
हरियाणा सरकार का आदेश 1000 किलो वाट के ग्राहकों के लिए एनर्जी ऑडिट अनिवार्य
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने 100 किलोवाट से लेकर 1000 किलो वाट तक के उपभोक्ताओं के लिए एनर्जी का ऑडिट करवाना अनिवार्य होगा। यानी जो अब तक सरकारी विभागों, भवनों के लिए होता था, अब वो आम ग्राहकों को भी करवाना होगाष जिन ग्राहकों का बिजली का कनेक्टेड लोड 100 किलो वाट से ज्यादा हैं उनके लिए एनर्जी ऑडिट अनिवार्य होगा।
प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी बिल्डिंगों के अलावा अन्य कोई उपभोक्ता जिनका बिजली का कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से ज्यादा है और वे अपनी बिल्डिंग का एनर्जी ऑडिट करवाना चाहते हैं तो उन्हे सरकार की ओर से 50 प्रतिशत और अधिकतम 50000 रुपए तक का अनुदान दिया जाऐगा। उन सभी बिल्डिंग उपभोक्ताओं जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलो वाट से 1000 किलोवाट है उनसे अनुरोध है कि वे अपने-अपने भवनों का एनर्जी ऑडिट करवाने के लिए जिला स्तर पर लघु सचिवालय स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालयों के कार्यक्रम अधिकारी अक्षय ऊर्जा विभाग से सम्पर्क स्थापित करें ताकि उनकी बिल्डिंगों का एनर्जी ऑडिट करवाया जा सके।