मुख्यमंत्री के सलाहकार का राज्यपाल को पत्र, कहा-वन कानून संशोधन को छत्तीसगढ़ में लागू होने से रोकें

कई मुद्दों पर राजभवन के एक्शन का विरोध कर चुकी कांग्रेस ने अब राज्यपाल को उनके विशेषाधिकार की याद दिलाने की कोशिश शुरू की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी ने राज्यपाल अनुसूइया उइके क

रायपुर,31 जुलाई: कई मुद्दों पर राजभवन के एक्शन का विरोध कर चुकी कांग्रेस ने अब राज्यपाल को उनके विशेषाधिकार की याद दिलाने की कोशिश शुरू की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी ने राज्यपाल अनुसूइया उइके को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने राज्यपाल को केंद्र सरकार की अधिसूचना से वन कानून में हुए बदलाव को छत्तीसगढ़ में लागू होने से रोकने की मांग की गई है।

anusuiya

राजेश तिवारी ने इस पत्र में लिखा है, केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितों के खिलाफ जाकर 28 जून को एक अधिसूचना जारी की है। इसकी कंडिका 3 और 6 में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त समिति में तीन अशासकीय सदस्य रखने का प्रावधान है। वहीं कंडिका 8 में परियोजना जांच समिति गठित करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है।

इस समिति में किसी भी विशेषज्ञ अशासकीय सदस्य को रखने का प्रावधान नहीं है। पहले जो नियम था उसकी कंडिका 3 में विशेषज्ञ अशासकीय सदस्य रखने की व्यवस्था थी। राजेश तिवारी ने अपने पत्र में दावा किया है कि केंद्र सरकार के नए नियम वन अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसकी वजह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

इससे उनके मूलभूत अधिकार समाप्त हो जाएंगे। तिवारी ने लिखा है कि "इस मामले का संज्ञान लेकर मुद्दे से राष्ट्रपति को अवगत कराएं। वहीं संविधान की पांचवी अनुसूची से मिले विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर इस अधिसूचना को प्रदेश में लागू होने रोकने का कष्ट करें।'

इन विशेषाधिकार की याद दिलाई

संविधान की पांचवी अनुसूची के मुताबिक राज्यपाल प्रति वर्ष अथवा राष्ट्रपति जब अपेक्षित करे, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति एक प्रतिवेदन देगा। संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निदेश देने तक होगा।
संविधान में किसी उपबंध के होते हुए भी, राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि संसद का उस राज्य के विधानमंडल का कोई अधिनियम उस अनुसूचित क्षेत्र के अथवा उसके किसी भाग में ऐसे अपवादों और अंतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जैसा अधिसूचना में विहित किया जाए।
राष्ट्रपति को भी भेज चुके हैं पत्र

राज्यपाल अनुसूइया उइके को लिखे पत्र में राजेश तिवारी ने बताया है कि उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी इस संबंध में एक पत्र लिखा था। उनसे इस नियम को निरस्त करने की मांग की थी। मौजूदा राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को भी उन्होंने 10 प्रश्नों के जरिए ध्यान आकर्षित किया है। अभी तक उनके पत्र का कोई जवाब राष्ट्रपति भवन से नहीं मिला है।

संकल्प पारित कर विरोध जता चुकी विधानसभा

विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार ने इसी अधिसूचना का विरोध किया था। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने एक अशासकीय संकल्प पेश किया, जिसमें केंद्र सरकार से इस अधिसूचना को वापस लेने की मांग की गई थी। भाजपा विधायकों के विरोध के बाद भी ध्वनि मत से इस संकल्प को विधानसभा ने पारित किया। सरकार का कहना था कि इस अधिसूचना के लागू हो जाने से वन अधिकार कानून के तहत वन वासियों को मिला अधिकार बुरी तरह प्रभावित होगा।

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