हरियाणा सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को दी बड़ी राहत, बकाया कर का 25% चुकाया तो भी ब्याज और पेनेल्टी होगी माफ
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने यात्री कर और माल कर जमा नहीं कर पाने वाले ट्रांसपोर्टरों को राहत दी है। सरकार ने इसके लिए एकमुश्त निपटान योजना लागू की है। अगर डिफाल्टर ट्रांसपोर्टर 90 दिन के अंदर मूल कर की 25 प्रतिशत राशि जमा करा देते हैं तो 31 मार्च 2017 तक देय टैक्स पर ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा।

हरियाणा में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से ऋण लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। ऋण चुकाने के बाद अब उन्हें नो डयूज सर्टिफिकेट (अदेय प्रमाणपत्र) लेने के लिए पंचकूला स्थित मुख्य शाखा में नहीं आना पड़ेगा। विभिन्न जिलों में पंजाब नेशनल बैंक की 21 शाखाएं अधिकृत की गई हैं जहां से कर्मचारी नो डयूज सर्टिफिकेट ले सकेंगे। वित्त विभाग ने इस संंबंध में सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्त, उपायुक्त, एसडीएम और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट तथा सत्र न्यायाधीश कार्यालय में आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सरकार के स्तर पर ऋण और अग्रिम भुगतान की सुविधा पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से दी जाती है।












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