हरियाणा सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को दी बड़ी राहत, बकाया कर का 25% चुकाया तो भी ब्याज और पेनेल्टी होगी माफ

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने यात्री कर और माल कर जमा नहीं कर पाने वाले ट्रांसपोर्टरों को राहत दी है। सरकार ने इसके लिए एकमुश्त निपटान योजना लागू की है। अगर डिफाल्टर ट्रांसपोर्टर 90 दिन के अंदर मूल कर की 25 प्रतिशत राशि जमा करा देते हैं तो 31 मार्च 2017 तक देय टैक्स पर ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा।

 Big relief to transporters in Haryana, interest and penalty waived even after paying 25 percent of the outstanding tax
परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा मोटरयान कराधान अधिनियम की धारा 16 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इसकी मंजूरी दे दी है। प्रदेश में ट्रांसपोर्टरों पर करोड़ों रुपये का यात्री कर और माल कर बकाया है।बकाया देय पर भारी-भरकम ब्याज और जुर्माने के चलते यह राशि लगातार बढ़ती चली गई जिससे ट्रांसपोर्टरों ने भी इसे चुकाने से हाथ खड़े कर दिए। ट्रांसपोर्टर सरकार पर दबाव बना रहे थे कि अगर ब्याज और जुर्माना राशि माफ कर दी जाए तो मूल बकाया राशि का भुगतान किया जा सकता है। इस पर उन्हें राहत देते हुए परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किया है कि अगर ट्रांसपोर्टर तीन महीने में एक चौथाई राशि का भुगतान भी कर देते हैं तो जुर्माना और ब्याज माफ कर दिया जाएगा।

हरियाणा में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से ऋण लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। ऋण चुकाने के बाद अब उन्हें नो डयूज सर्टिफिकेट (अदेय प्रमाणपत्र) लेने के लिए पंचकूला स्थित मुख्य शाखा में नहीं आना पड़ेगा। विभिन्न जिलों में पंजाब नेशनल बैंक की 21 शाखाएं अधिकृत की गई हैं जहां से कर्मचारी नो डयूज सर्टिफिकेट ले सकेंगे। वित्त विभाग ने इस संंबंध में सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्त, उपायुक्त, एसडीएम और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट तथा सत्र न्यायाधीश कार्यालय में आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सरकार के स्तर पर ऋण और अग्रिम भुगतान की सुविधा पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से दी जाती है।

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