हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक के प्रारूप को मंजूरी
खट्टर सरकार ने हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण नियमावली, 2022" के प्रारूप को मंजूरी दे दी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम, 2022 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई।

हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम, 2022" के प्रावधानों को लागू करने और इस नियम से जुड़े उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए, अन्य संबंधित प्रक्रियात्मक प्रावधानों के अलावा अपेक्षित प्रपत्रों को निर्धारित करने की आवश्यकता है। इस तरह के प्रक्रियात्मक प्रावधान प्रदान करने के अभाव में अधिनियम के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता है, इसलिए हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण नियमावली, 2022" के प्रारूप को मंजूरी दी गई है।
गौरतलब है कि गलत बयान, बल का प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी धोखाधड़ी या शादी के माध्यम से, शादी के लिए और उससे जुड़े मामलों के लिए एक धर्म से दूसरे धर्म में गैरकानूनी धर्मांतरण की रोकथाम के उद्देश्य से, राज्य सरकार द्वारा "हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम, 2022" अधिनियमित किया गया था।












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