आंध्र प्रदेश HC ने कौशल विकास निगम घोटाला केस में नारा लोकेश की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने टीडीपी नेता नारा लोकेश को शुक्रवार को अस्‍थायी राहत देते हुए कौशल विकास निगम घोटाले से संबंधित मामले में 4 अक्‍टूबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सीआईडी पुलिस को इस मामले में नारा लोकेश की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।

tdp nara lokesh

टीडीपी महासचिव द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने अदालत को सूचित किया कि मामले में लोकेश को अभी तक आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है।

साथ ही सीआईडी ने कहा नारा लोकेश की अग्रिम जमानत याचिा में कोई दम नहीं है, क्‍योंकि उन्‍होंने स्‍वयं ये बात कही थी कि वो कौशल विकास निगम घोटाले केस के आरोपी व्‍यक्ति नहीं है।

वहीं सीआईडी ​​ने कहा आईआरआर केस साजिश के साथ एक गहरी जड़ों वाला एक आर्थिक अपराध है। इस आधार पर चंद्रबाबू नायडू ने निचली अदालत में सुनवाई समय से पहले कराने के लिए उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की।

इससे पहले आंध्र प्रदेश सीआईडी के अधिकारियों ने कहा तो कोर्ट को बताया कि अमरावती इनर रिंग रोड (आईआरआर) मामले में पूछताछ के लिए टीडीपी नेता नारा लोकेश को सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत नोटिस जारी किया गया है।

बता दें आंध्र प्रदेश उच्‍च न्‍यायलय आईआरआर संरेखण केस में लोकेश द्वारा अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई भी कर रही है।

बता दें पिता नायडू की गिरफ्तारी के बाद से उनके बेटे नारा लोकेश पिता के खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में कानूनी विशेषज्ञों के साथ परामर्श कर रहे हैं, इसके साथ ही वरिष्‍ठ नेताओं से भी संपर्क कर रहे हैं। वहीं चंद्राबाबू नायडू की आईअसारआर केस में जमानत याचिका पर भी हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है।

गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम नायडू के वकीलों ने तर्क पेश किया कि 'राजनीतिक प्रतिशोध' के कारण नायडू के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया और सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर जमानत याचिका पर विचार किया जाना चाहिए।

वहीं नायडू के वकीलों ने फाइबरनेट घोटाला मामले में उच्च न्यायालय में एक और जमानत याचिका भी दायर की है, जिस पर सुनवाई 4 अक्‍टूबर को होगी।

बता दें चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ आंध्र प्रदेश राज्‍य कौशल विकास निगम से करोडों के धन का दुरुपयोग करने का आरोप है। जिससे आंध्र प्रदेश के सरकारी खजाने को 300 करोड़ से अधिक नुकसान हुआ है। टीडी प्रमख नायडू को सीबीआई पुलिस द्वारा 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्‍हें जेल में बंद कर दिया है।

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