हरियाणा: सरकार का उद्योगों-व्यवसायियों को तोहफा, फिक्स चार्ज और एमएमसी में दे दी भारी छूट
भिवानी. कोरोना काल में प्रभावित हुए व्यवसाय को सरकार ने बड़ी राहत दी है। बिजली निगम के स्तर पर राहत देते हुए निगम ने अब सर्कुलर जारी किया है। इसमें व्यवसायियों और उद्योगपतियों को फिक्स चार्जड और एमएमसी (मंथली मिनिमम चार्ज) में छूट मिलेगी। यह छूट अप्रैल, मई जून तीन माह पर दी गई है। इससे इस वर्ग को भारी फायदा होने वाला है। लेकिन इसमें शर्त यह भी रखी गई कि इन तीन माह की रीडिग जनवरी, फरवरी और मार्च से कम होनी चाहिए।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें कोविड-19 में प्रभावित हुए व्यापारियों को राहत देने की बात कहीं गई। निगम की तरफ से फिक्स चार्ज में छूट देते हुए 40 हजार से नीचे जिन उद्योग और व्यापारियों का फिक्स चार्ज है उनसे 10 हजार रुपये लेने के आदेश दिए है। साथ ही जिनका 40 हजार रुपये से ऊपर चार्ज आता है उससे 25 फीसद चार्ज लेना होगा। यह नियम तब लागू होगा जब इन उद्योगों और व्यवसायियों की बिजली की यूनिट जनवरी, फरवरी और मार्च से 50 फीसद से कम प्रयोग हुई होगी। एमएमसी में दी छूट

बिजली निगम की तरफ से 20 किलोवाट से नीचे लोड वाले व्यापारियों और उद्योगपतियों से एमएमसी ली जाती हैं। इस एमएमसी के तहत 185 रुपये प्रति किलोवोट और कुछ एग्रो इंडस्ट्री से 235 रुपये प्रति किलोवाट एमएमसी बिल में लेते है। कोरोना काल में हुए नुकसान और काम बंद होने के कारण व्यापार प्रभावित हुए तो निगम ने इस एमएमसी को 50 फीसद ही लेने के आदेश जारी किए है। यह आदेश भी अप्रैल, मई और जून पर लागू होंगे।












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