CM खट्टर ने दी हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति-2020 में विनियामक सुधार लागू करने की मंजूरी

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 में प्रस्तावित विनियामक सुधारों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए आज हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम-2016 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रस्तावित संसोधित नियम अब हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन (संशोधन) नियम, 2021 कहे जाएंगे।

Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar has approved the proposal to Employment Policy

विनियामक सुधारों से जुड़े प्रस्ताव की मंजूरी के संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 में प्रस्तावित विनियामक सुधारों को लागू करने के लिए संशोधन के बाद हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम, 2016 के नियम 8 (1) और नियम 9 में एक प्रावधान/शर्त को जोड़ा जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि प्रस्तावित संशोधन के बाद सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 15 दिनों के भीतर सभी आवश्यक व्यावसायिक मंजूरी दे दी जाएगी।

इससे अधिक समय होने पर हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (एचईपीसी) पोर्टल पर स्वचालित डीम्ड क्लियरेंस का प्रावधान होगा। इसके अलावा, किसी व्यवसाय को शुरू करने की तारीख से तीन साल की अवधि तक कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि भू-राजस्व के बकाया के रूप में सूक्ष्म, लघु उद्यमों (एमएसई) की बकाया राशि की वसूली के लिए हरियाणा सूक्ष्म, लघु उद्यम सुविधा परिषद (एचएमएसएफसी) के नियमों में एक प्रावधान किया जाएगा।

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