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MP: कोविड से जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, जानिए कैसे

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भोपाल, 26 मई। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इस बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कोविड के चलते अपनी जान गंवाले वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत मध्य प्रदेश में कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजन की सरकार मदद करेगी। ऐसे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि कैसे कोरोना से मृत सरकारी कर्मचारी को कैसे अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी।

Families of government employees who lost their lives from Covid will get a compassionate appointment

सरकार के मुताबिक कोरोना से मृत किसी भी नागरिक के परिजन योजना के दायरे में आएंगे। हालांकि केवल सेकेंड वेव के दौरान मृत व्यक्ति के परिजन ही अनुग्रह राशि के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकारी सेवा दे रहे कर्मचारी जो मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकम्पा नियुक्ति और 5 लाख की अनुग्रह राशि योजना में आएंगे उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में सरकारी आंकड़े के मुताबिक फिलहाल 7315 लोगों का कोरोना से निधन हुआ है। लेकिन यह आधिकारिक आंकड़ा नहीं है।

कौन-कौन से कर्मचारी आएंगे अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में
कोरोना से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों में स्थाईकर्मी, कार्यभारित वेतन पाने वाले कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, संविदा, कलेक्टर दर, आऊटसोर्स, मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक, सेवायुक्त जिनकी शासकीय सेवा में कार्यरत रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, उनके पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिये 'मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना' लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा राज्य सरकार के अन्य दूसरे सभी सरकारी कर्मचारी भी अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में आएंगे।

अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता की शर्ते

  • मृतक कर्मचारी की पत्नी, या उसके बच्चों को ही अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी, (अविवाहित की स्थिति में भाई या बहन को नियुक्ति मिलेगी)मृतक कर्मचारी के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी जब वह सात साल तक अपनी सेवाएं दे चुका हो
  • मृतक कर्मचारी पर किसी प्रकार का कोई पुलिस मामला दर्ज नहीं होना चाहिए

अनुकंपा नियुक्ति के पद
अनुकंपा नियुक्ति यथासंभव उसी कार्यालय या विभाग में दी जाएगी, जिसमें मृतक कर्मचारी शासकीय सेवा करते हुए कोरोना से मृत हुआ हो। हालांकि कर्मचारी की योग्यता के अनुसार उसका का ग्रेड बदला जा सकता है। इसके अलावा जिस विभाग या कार्यालय में वह कर्मचारी काम करता हो उस विभाग में अगर जगह नहीं होगी तो विभागाअध्यक्ष अपने अधीनस्थ किसी भी जिले या कार्यालय में रिक्त पद पर संबंधित कर्मचारी के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दे सकता है।

अनुकंपा नियुक्ति के लिए जरूरी दस्तावेज

  • अनुकंपा नियुक्ति के लिए मृतक कर्मचारी की मृत्यु प्रमाणपत्र
  • संबंधित जिले के कलेक्टर को मृतक कर्मचारी का प्रमाणपत्र भेजना जरूरी रहेगा
  • अनुकंपा निुयक्ति के लिए संबंधित विभाग को कलेक्टर को पत्र भेजना होगा
  • कलेक्टर और विभागाध्यक्ष की सहमति पत्र के बाद ही अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी

अन्य शर्ते

  • आवदेक एक बार अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के बाद किसी अन्य पद पर दूसरी बार नियुक्ति नहीं दी जाएगी
  • अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर ही गई नियुक्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं की जा सकेगी
  • जिस परिजन को नौकरी दी जा रही है उसका चरित्र प्रमाणपत्र भी दस्तावेजों में लगाना पड़ेगा
  • इन सभी कागजी कार्रवाई के बाद ही कोविड से मृत सरकारी कर्मचारी के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना
शिवराज सिंह ने चौहान ने कहा कि हमने एक फैसला और किया है, इन सभी कर्मचारी बहनों और भाइयों को जो अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते करते हमसे बिछड़ गए, चाहे वो कोई भी हों उनके परिवार में पात्र दावेदार को 5 लाख रुपए अनुग्रह राशि प्रदान करने का फैसला किया है। संकट की इस घड़ी में यह अनुग्रह राशि उनके परिवारों का सम्बल बनेगी। इस योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका,आशा कार्यकर्ता, कोटवाल इत्यादि सभी कर्मी सम्मिलित होंगे।गौरतलब है कि हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने तय किया है कि कोरोना से मारे गए माता-पिता और अभिभावकों के अनाथ बच्चों के लिए 5 हजार रुपए की पेंशन शुरू की जाएगी और उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार की ओर से उठाया जाएगा।

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English summary
Families of government employees who lost their lives from Covid will get a compassionate appointment
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