यूपी में आइसोलेशन और आईसीयू बेडों का होगा विस्तार, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश
यूपी में आइसोलेशन और आईसीयू बेडों का होगा विस्तार, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश
लखनऊ। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़ों पर लगाम लगाने और चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए संसाधनों में किसी भी प्रकार की कमी न हो इसके लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े इसके लिए अपनी कमर कस ली है।
प्रदेश में सरकारी, निजी अस्पतालों के संग विशिष्ट चिकित्सा संस्थानों में 278 आईसीयू बेडों को बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में उपयोग होने वाली सभी दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। ये सभी कदम सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए उठाए है। कहा कि दवाओं व संसाधनों में किसी प्रकार की कोई किल्लत न हो इसके लिए आला अधिकरियों को निर्देश भी दिए गए हैं। ड्रग कंट्रोलर एके जैन ने बताया कि प्रदेश में सैनिटाइजर, पीपीई किट, आइवर मैक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन समेत संक्रमण से जुड़ी सभी दवाएं व अन्य उत्पाद पर्याप्त मात्रा में हैं।
उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान जांच, बेड और वेंटिलेटर की व्यवस्था के साथ अन्य संसाधनों को प्रदेश सरकार ने बढ़ाया। साल 2020 फरवरी तक प्रदेश में हैंड सैनिटाइजर बनाने की सिर्फ 86 इकाइयां थी, जो बढ़कर अब 151 हो गईं हैं। फरवरी से अब तक सैनिटाइजर की 65 नई इकाइयों को स्थापित किया जा चुका है।
आइसोलेशन,
वेंटिलेटर
और
आईसीयू
बेडों
का
होगा
विस्तार
प्रदेश
में
कोविड
19
के
लेवल
टू
व
थ्री
अस्पतालों
में
आईसीयू
के
4333
बेड
है
जिन्हें
बढ़ाकर
अब
4611
कर
दिया
जाएगा।
इसके
साथ
ही
प्रदेश
में
आइसोलेशन
बेड
की
व्यवस्था
का
विस्तार
करते
हुए
11811
बेडों
की
संख्या
में
बढ़ोत्तरी
होने
पर
16422
आइसोलेशन
बेड
किए
जाएंगे।
दवा
की
बिक्री
करने
वालों
पर
कसा
शिकंजा
खाद्य
एवं
औषधि
प्रशासन
विभाग
ने
कोरोना
काल
के
दौरान
मनमानी
करने
वालों
पर
शिकंजा
कसा।
ड्रग्स
एक्ट
के
तहत
दवाओं
की
बिक्री
में
मनमानी
पर
नौ
मुकदमे
दर्ज
कर
23
लोगों
को
गिफ्तार
कर
85
लाख
18
हजार
855
रुपए
की
सामग्री
को
सीज
की
गई।
इसके
अलावा
आवश्यक
वस्तु
अधिनियम
के
तहत
प्रदेश
में
मास्क
हैंड
सैनिटाइजर
और
ऑक्सीजन
से
संबधित
अवैध
कारोबार
पर
15
मुकदमें
दर्ज
किए
गए।
प्रदेश
में
वैश्विक
महामारी
कोविड-19
से
निपटने
के
लिए
व्यवस्था
को
सुदृढ़
बनाते
हुए
दवा
से
लकर
ऑक्सीजन
की
व्यवस्था
को
सुनिश्चित
किया
गया।
निर्माण
इकाइयों
के
शुरू
होने
से
प्रदेश
में
अब
संसाधनों
की
कमी
नहीं
पड़ेगी।