पश्चिम बंगाल हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, BJP कार्यकर्ता अविजीत सरकार के शव का हो DNA टेस्ट
कोलकाता, जुलाई 13। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भड़की हिंसा में ममता सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता अविजीत सरकार की हत्या के मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अविजीत के शव का DNA टेस्ट कराने का आदेश दिया। हाईकोर्ट की पांच जजों वाली बेंच ने अविजीत के भाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये DNA टेस्ट कमांड अस्पताल में कराया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि टेस्ट की रिपोर्ट 7 दिन अंदर अदालत को सौंपी जाए।

शनिवार को पुलिस ने दो आरोपियों को किया था अरेस्ट
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हिंसा की घटना हुई थी, जिसमें भाजपा ट्रेड यूनियन नेता अविजीत सरकार की हत्या कर दी गई थी। अविजीत सरकार कांकुरगाछी के शीतलतला के रहने वाले थे। परिवार ने शुरू से ही अविजीत की हत्या की बात कही थी। वहीं बीजेपी का आरोप था कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद तृणमूल कांग्रेस बदमाशों ने अभिजीत को पीटा। अभिजीत की गला दबाकर हत्या कर दी गई।
NHRC ने हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट
वहीं इस मामले में पुलिस ने बीते शनिवार को दो प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों की पहचान सुफल दास उर्फ रुइदास और संजय दास उर्फ राणा-हुगली के रूप में हुई थी। ये दोनों ही मानिकतला मेन रोड के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि NHRC ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा से संबंधित एक रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा के मामले में अब अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।












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