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पश्चिम बंगाल में दिवाली समेत इन त्यौहारों पर पटाखे हुए बैन, सरकार ने गुटखा-पान मसाला को भी किया प्रतिबंधित

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कोलकाता, अक्टूबर 27। पश्चिम बंगाल सरकार ने दिवाली, छठ पूजा, क्रिसमस और नए साल पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बुधवार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये ऐलान किया। बोर्ड की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "राज्य में अगले आदेश तक ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उसके इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।" बता दें कि पटाखों के इस्तेमाल पर राजधानी दिल्ली में भी बैन लगाया जा चुका है।

fire crackers

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समयसीमा के हिसाब से जला पाएंगे ग्रीन पटाखे

बोर्ड ने ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल के लिए भी समयसीमा रखी है। दिवाली के दौरान रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। इसके अलावा छठ पूजा के दौरान सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सिर्फ घंटे की अनुमति मिली है। वहीं क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।

शादी या अन्य किसी समारोह के लिए लेने होगी परमिशन

आपको बता दें कि इन त्यौहारों के अलावा अगर किसी को शादी या अन्य किसी समारोह में पटाखों का इस्तेमाल करना है तो उसकी अवधि भी सिर्फ 2 घंटे है। इस दौरान भी लोग ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्तों/पुलिस अधीक्षकों की अनुमति लेनी होगी।

दिल्ली और राजस्थान में भी पटाखे रहेंगे बैन

आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अलावा दिल्ली सरकार पहले ही पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगा चुकी है। इसेक अलावा राजस्थान सरकार ने भी शुक्रवार को नए दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि सरकार को केवल "ग्रीन" पटाखों की बिक्री और उसके इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा अन्य पटाखों पर फेस्टिव सीजन के दौरान रोक रहेगी। राजस्थान सरकार ने 30 सितंबर को राज्य में 31 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी।

पश्चिम बंगाल सरकार ने पटाखों के अलावा एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 25 अक्टूबर से तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण पर 7 नवंबर 2021 से अगले 1 साल के लिए बैन रहेगा।

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English summary
West bengal govt ban fire crackers, only green crackers allowed
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