Sandeshkhali Case: आरोपी शेख शाहजहां को कलकत्ता HC से राहत नहीं, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी
पश्चिम बंगाल के संदेशखली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को साफ किया कि गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है।
हाई कोर्ट ने शाहजहां, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और पश्चिम बंगाल के गृह सचिव को स्वत: संज्ञान मामले में पक्षकार के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया। शाहजहां 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के बाद से फरार है, जो राशन घोटाले में उसके परिसर की तलाशी के लिए गांव गए थे।

उत्तर 24 परगना जिले में स्थित यह गांव 8 फरवरी से ही उबाल पर है। जब लाठी, खेती के औजार और झाड़ू से लैस सैकड़ों महिलाओं ने शाहजहां और उनके दो सहयोगियों शिबप्रसाद हजारा और उत्तम सरदार की गिरफ्तारी की मांग की थी। उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन, टीएमसी का कद्दावर नेता फरार है।
बीजेपी ने लगाया TMC पर आरोपी को बचाने का आरोप
संदेशखाली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जबरदस्ती जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी सरकार विपक्षी बीजेपी के निशाने पर है, जिसने उस पर शाहजहां को बचाने का आरोप लगाया है।












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