Kolkata Row: आरजी अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल 17 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में

Kolkata Row: कोलकाता की एक स्थानीय अदालत ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल को 17 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है।केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रविवार को दोनों व्यक्तियों को अदालत में पेश किया था।

सीबीआई ने शनिवार शाम को मंडल को हिरासत में लिया था, जिसमें घोष के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप जोड़े गए थे, जो आरजी कर अस्पताल से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं।

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एक अधिकारी के अनुसार, "हमें 17 सितंबर तक तीन दिनों के लिए उनकी हिरासत मिली है। अब, दोनों से एक साथ पूछताछ की जाएगी।'

आरोप और अभियोग

मंडल पर सबूतों से छेड़छाड़ करने, एफआईआर दर्ज करने में देरी करने और अन्य संबंधित अपराधों के आरोप हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ताला पीएस के अधिकार क्षेत्र में आता है। शनिवार को सीबीआई अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दौरान "संतोषजनक जवाब देने में विफल" रहने के बाद पुलिस अधिकारी को हिरासत में लिया गया।

सीबीआई ने अदालत में कहा कि "इसमें बड़ी साजिश हो सकती है" और घोष और मंडल दोनों ने इस अपराध में कुछ "महत्वपूर्ण भूमिकाएँ" निभाई थीं। दोनों पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत लोक सेवक के रूप में वैध आदेशों की अवहेलना, सबूतों से छेड़छाड़ और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।

आपको बता दें कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षु का शव 9 अगस्त को सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। मंडल को 9 अगस्त को सुबह 10 बजे मौत की सूचना दी गई, लेकिन एफआईआर रात 11 बजे के बाद दर्ज की गई। अदालत में कहा गया कि दोनों ने "घटना को कमतर आंकने" के साथ-साथ जघन्य अपराध को "छिपाने" की कोशिश की।एजेंसी ने यह भी कहा कि पुलिस को शुरू से ही इसे स्वप्रेरणा से लिया गया मामला मानना ​​चाहिए था, क्योंकि यह बलात्कार-हत्या का मामला है। अब तक इस मामले में तीन लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है।

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