Birbhum Violence Case: 21 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, एक्शन मोड में आई CBI, गांव की बढ़ाई गई सुरक्षा
बीरभूम। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में बीरभूम हिंसा मामले में धारा 147, 148, 149 और अन्य धाराओं के तहत 21 लोगों को आरोपी बनाया है। बता दें कि 21 मार्च को बीरभूम के बोगटुई गांव में उपद्रवियों ने 10 घरों में आग लगा दी थी, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। आशंका जताई जा रही है कि स्थानीय पंचायत के टीएमसी नेता व उप-प्रधान भादू शेख की हत्या के बाद बदला लेने के लिए घरों में आग लगाई गई।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया और सीबीआई को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल सरकार को इस मामले में अपनी जांच आगे नहीं बढ़ाने और सीबीआई को जांच करने की अनुमति देने के निर्देश भी जारी किए गए थे। सीबीआई की केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) की एक टीम बुधवार को फॉरेंसिक जांच के लिए सैंपल लेने के लिए बोगटुई में थी। टीम ने शुक्रवार को आग में जले घरों की जांच की।
पश्चिम बंगाल पुलिस ने मामले के सिलसिले में स्थानीय टीएमसी नेता अनारुल हुसैन को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, कम से कम दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने गुरुवार को बोगटुई गांव का दौरा किया था, उन्होंने संवाददाताओं से कहा था, "पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि रामपुरहाट नरसंहार के लिए जिम्मेदार दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अदालत के समक्ष दायर मामला निर्विवाद होना चाहिए।"
बता दें कि बीरभूम हिंसा मामले की जांच के लिए डीआईजी अखिलेश सिंह के नेतृत्व में सीबीआई की टीम सीएफएसएल (CFSL) टीम के साथ रामपुरहाट इलाके के बग्तुई गांव पहुंचकर जांच में जुटी है। वहीं मामले की निगरानी संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे। इसके अलावा गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।












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