अवधेश राय हत्याकांड: Mukhtar Ansari को उम्रकैद, एक लाख बीस हजार रुपए का जुर्माना
बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी पर एक लाख बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज दोपहर सजा सुनाई।

बांदा जेल में बंद Mukhtar Ansari को वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में अवधेश राय हत्याकांड के मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में न्यायालय द्वारा मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है इसके अलावा मुख्तार अंसारी पर एक लाख बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
Recommended Video
विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट अवनीश गौतम द्वारा सोमवार को दोपहर दो बजे मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई। मामले में पहले ही पुलिस की चार्जशीट और जिरह और गवाही के बाद कोर्ट द्वारा सोमवार को फैसला सुनाया गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस दौरान कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस बल तैनात रही।
सोमवार को बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। पेशी के बाद दोपहर 12 बजे मुख्तार अंसारी को इस मामले में दोषी करार दिया गया। उसके बाद कोर्ट द्वारा 2 बजे सजा सुनाए जाने की बात सामने आई थी। बहुचर्चित मामला होने के चलते वाराणसी समेत पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों के लोगों की निगाह मुख्तार अंसारी को लेकर सुनाए जाने वाले सजा पर टिकी हुई थी।
मुख्तार अंसारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 3302/149 में आजीवन कारावास और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्मान न देने की दशा में छह माह तक जेल में रहना पड़ेगा। इसके अलावा आईपीसी की धारा 148 में तीन साल की कारावास और बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बीस हजार रुपए न देने पर कारावास की अवधि तीन माह बढ़ जाएगी।
पिछली सुनवाई के दौरान ही कोर्ट द्वारा यह बता दिया गया था कि पाच जून को फैसला सुनाया जाएगा। ऐसे वाराणसी में न्यायालय के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। कोर्ट परिसर में जाने वाले संदिग्ध लोगों की गहनता से जांच करने के बाद ही उनको प्रवेश की अनुमति दी गई। सोमवार सुबह से लेकर शाम तक कोर्ट परिसर के बाहर और मुख्यालय पर फोर्स चहलकदमी करते हुए दिखाई दी।












Click it and Unblock the Notifications