Gyanvapi Case: 'शिवलिंग' की नहीं होगी कार्बन डेटिंग, कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग की खारिज
Gyanvapi Case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जिला अदालत ने कार्बन डेटिंग कराए जाने की हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है।

शिवलिंग को लेकर 5 महिलाओं ने याचिका दायर की थी जिसमें परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक विधि से जांच कराए जाने की मांग की गई थी।कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी के दौरान वजूखाने के पास शिवलिंग जैसी संरचना मिली थी। हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग मान रहा था जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा था।
हिंदू पक्ष ने इसी 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका पर जिला अदालत में सुनवाई हुई।
मामले में 12 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान मस्जिद के रखरखाव के लिए जिम्मेदार मुस्लिम संस्था अंजुमन इंतजामिया ने अपना पक्ष रखा था। मुस्लिम पक्ष ने याचियों की मांग का विरोध किया था। जिसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने तर्क रखे। 12 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 14 अक्टूबर को फैसले की तारीख तय कर दी।
जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने हिंदू पक्ष की शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि, कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि, कार्बन डेटिंग से उस स्थान को नुकसान होगा। याचिका खारिज होने के बाद हिंदू पक्ष के दूसरे समूह ने उपरी कोर्ट में जाने की बात कही है।












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