19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान,कल से अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर रहेगा सील,12 पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना

उत्तराखण्ड में 11729 पोलिंग बूथ पर 19 अप्रैल 2024 को मतदान होना है। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। कल 12 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। प्रदेश में 293 फ्लाइंग स्क्वायड और 252 स्टेटिक्स सर्विलांस टीम तैनात की गई हैं। जो कि कल से सघन चैकिंग अभियान के साथ अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर सीलिंग को अंजाम देंगे।

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अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि मतदान के दृष्टिगत राज्य के सभी 13 जनपदों में 293 फ्लाइंग स्क्वायड और 252 स्टेटिक्स सर्विलांस टीम तैनात की गई हैं। मतदान दिवस से 72 घंटे पहले इन सभी टीमों द्वारा और अधिक गहनता से चैकिंग अभियान चलाया जाता है। मतदान से 72 घंटे पहले का समय कल से प्रारम्भ हो जायेगा। साथ ही अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर सीलिंग को अंजाम दिया जायेगा।

अन्तर्राज्यीय बॉर्डर पर भी चैकिंग अभियान सघनता से चलाया जायेगा। सभी चैक पोस्टों पर सघन चेकिंग के निर्देश दिये गये हैं। 17 अप्रैल सांय 5 बजे से 19 अप्रैल सायं 6 बजे तक राज्य में ड्राई डे रहेगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पोलिंग पार्टियों के रेंडमाईजेशन की कार्यवाही अभी गतिमान है।

मतदान दिवस से तीन दिवस पूर्व प्रस्थान करने वाली राज्य में 12 पोलिंग पार्टियां हैं। जिसमें 11 उत्तरकाशी जनपद में और एक पिथौरागढ़ जनपद में हैं। कल इन सभी 12 पोलिंग पार्टियों का प्रस्थान होगा। इन पोलिंग पार्टियों को कल सुबह से सामग्री उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रारंभ हो जायेगी।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी. वी. आर. सी. पुरुषोत्तम ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मतदान को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पोलिंग पार्टियों के रवाना होने से लेकर, पोलिंग और ईवीएम को स्ट्रांग रूम में जमा करने तक के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ इलेक्शन कमीशन आफ इंडिया द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न जानकारियां साझा की।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि दूरस्थ पोलिंग बूथ के लिए जिन पोलिंग पार्टियों को दो या तीन दिन पहले रवाना होना है उन्हें यह बात भी खास ध्यान देनी है कि वह जहां रात को विश्राम करेंगे वहीं ईवीएम को भी रखना है। इसकी जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी देना जरूरी होगी। पोलिंग पार्टियां यह भी ध्यान रखें कि वह किसी राजनीतिक दल के या निजी व्यक्तियों के आवास पर किसी भी हालत में ना रुके।

ईवीएम को निर्धारित मानकों वाले वाहनों में ही ले जाया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मॉक पोल और वीवीपैट के बारे में भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जरूरी जानकारी दी। ईवीएम खराब होने की स्थिति में क्या कदम उठाए जाने और क्या नहीं इस बारे में भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि मॉक पोल का विवरण भी ठीक से दर्ज कर लिया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस बात का ध्यान रखें कि शाम 5 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति मतदेय स्थल के गेट के अंदर नहीं आ पाएं। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि शाम 5ः00 बजे तक गेट के अंदर आए मतदाता को मतदाता पर्ची जरूर दे दी जाए।

यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि शाम 5 बजे तक जो मतदाता मतदेय स्थल के गेट के भीतर आ चुके हैं उनका मतदान हर हालत में करा लिया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदेय स्थलों पर भीड़ मैनेजमेंट, आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने, बूथ हेल्थ मैनेजमेंट प्लान और पोस्टल बैलेट आदि के बारे में भी जानकारी दी।

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