UP के बाइक खरीदारों के लिए अलर्ट, रजिस्ट्रेशन से पहले पोर्टल पर अपलोड होगी ये रसीद, वरना रद्द होगा आवेदन
UP New Bike Rules: उत्तर प्रदेश में अब नई मोटरसाइकिल या स्कूटी खरीदना पहले जैसा नहीं रहेगा। सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के उद्देश्य से योगी सरकार ने नियम बनाया है कि वाहन खरीदते समय अब सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो हेलमेट लेना अनिवार्य होगा।
सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल चालक, बल्कि उसके साथ बैठने वाले व्यक्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। अक्सर देखा गया है कि लोग वाहन चलाते समय खुद तो हेलमेट पहन लेते हैं, लेकिन पीछे बैठने वाले की सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हादसों में जान जाने का जोखिम बढ़ जाता है।

ISI मार्क की बाध्यता और जुर्माने का प्रावधान
नए नियम के तहत खरीदे जाने वाले दोनों हेलमेट अनिवार्य रूप से ISI मार्क वाले होने चाहिए। सुरक्षा मानकों के साथ कोई समझौता न हो, इसके लिए विभाग ने कड़े निर्देश दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के सड़क पर पाया जाता है, तो उस पर 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, गंभीर लापरवाही बरतने पर प्रशासन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस (DL) निरस्त करने जैसी सख्त कार्रवाई भी कर सकता है।
डीलरों पर तय की गई बड़ी जिम्मेदारी
सरकार ने अब दोपहिया वाहन बेचने वाले डीलरों को भी इस नियम के दायरे में मजबूती से बांध दिया है। परिवहन आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, कोई भी डीलर तब तक बाइक या स्कूटी की डिलीवरी नहीं दे सकेगा, जब तक वह ग्राहक को दो ISI मार्क हेलमेट उपलब्ध न करा दे। डीलरों को यह प्रमाण पत्र भी वाहन के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करना होगा कि उन्होंने नियम का पालन करते हुए ग्राहक को दो हेलमेट दिए हैं। हालांकि, इन हेलमेट का मूल्य ग्राहक को ही वहन करना होगा।
क्यों पड़ी इस सख्त नियम की जरूरत?
इस सख्ती के पीछे सड़क हादसों के डराने वाले आंकड़े हैं। 'रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2023' की रिपोर्ट बताती है कि देश में होने वाले कुल हादसों में से 45% दोपहिया वाहनों से होते हैं और इनमें से 70% मौतों का मुख्य कारण हेलमेट न पहनना होता है।
सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा कमेटी ने भी 7 अक्टूबर 2025 को इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताई थी। यूपी सरकार का यह फैसला इसी दिशा में एक बड़ा सुधार है, ताकि हादसों में होने वाली जनहानि और सरकार पर पड़ने वाले मुआवजे के बोझ को कम किया जा सके।












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