UP News: रोजगार के लिए योगी सरकार दे रही बिना ब्याज रकम, ये हैं पात्रता की शर्तें, जल्द कर लें यह काम

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojna: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के लिए लगातार पहल कर रही है। इसी क्रम को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की शुरुआत की जा चुकी है। यह योजना युवाओं को रोजगार देने के लिए बेहतर है। इस योजना की बढ़ावा देने के लिए महराजगंज प्रशासन ने खास पहल शुरू कर दी है। आइए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं।

यह है योजना

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत योगी सरकार युवाओं को बिना ब्याज और गारंटी के 5 लाख का तक लोन दे रही है।
योजना के लिए विभाग की वेबसाइट https://msme.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अगर आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए, तो मदद के लिए वेबसाइट पर 400 परियोजना रिपोर्ट और लगभग 600 बिजनेस आइडिया भी दिए गए हैं। पहले चरण में लिए गए मूलधन/पैनल इंटरेस्ट की पूर्ण वापसी करने वाला अभ्यर्थी दूसरे चरण के लिए पात्र होगा। इसके बाद वह 10 लाख रुपये तक की प्रोजक्ट्स स्थापित करने के लिए लोन ले सकेगा।।7.5 लाख रुपये तक के लोन पर 50 फीसदी ब्याज अनुदान 3 सालों तक दिया जाएगा।

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महराजगंज प्रशासन ने की यह पहल
उपायुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि जनपद में सूक्ष्म, लघु उद्यमों को गति प्रदान करने के लिये एंव अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का प्रारम्भ किया गया हैं।

वे युवा जिनकी उम्र 21 से 40 वर्ष है तथा जिनके द्वारा शैक्षिक योग्यता के रूप में कक्षा 8 पास होने के साथ किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय / शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धी सर्टीफिकेट कोर्स भी प्राप्त किया गया है, उन युवाओं को स्वरोजगार के लिए रू0 5:00 लाख तक के परियोजनाओं पर उद्योग एंव सेवा क्षेत्र हेतु ऋण (लोन) अगले 4 वर्षों के लिये ब्याजमुक्त एंव गारन्टी मुक्त दिया जायेगा।

इस संदर्भ में 04 फरवरी एंव 05 फरवरी को जनपद महराजगंज के सभी विकास खण्ड कार्यालय एवं सभी नगर पालिका/नगर पंचायत कार्यालय परिसर में कैम्प का आयोजन किया गया है, जिसमें योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए जनपद महराजगंज के युवाओं का पंजीकरण एंव ऑनलाईन आवेदन कराया जाएगा।
उपायुक्त उद्योग ने अपील की है कि सभी युवा उद्यमी अपने स्वरोजगार हेतु कृपया 04 फरवरी एंव 05 फरवरी 2025 को जनपद के सभी विकास खण्ड कार्यालय एंव सभी नगर पालिका / नगर पंचायत कार्यालय पर पहुंचकर योजना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए ऑनलाईन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त करें। दिनांक 31.03.2025 तक किये जाने वाले आवेदन में ट्रेनिंग की अनिवार्यता में शिथिलिकरण दिया गया हैं।

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