UP News: अब इन्हें मिलेगा कृषि भूमि का पट्टा, ये होंगे अपात्र,जानिए योगी सरकार का खास प्लान

UP Land Allotment Rule Latest News Hindi Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कृषि भूमि पट्टा करने वाले नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। जल्द ही इसे लागू भी किया जा सकता है। इन नए बदलाव के साथ ही कई लोग अपात्रों की श्रेणी में आ जाएंगे तो वहीं दूसरी तरफ भूमिहीनों को फायदा होगा

होगा यह बदलाव

नए नियम के मुताबिक, जिनके पास एक एकड़ या उससे अधिक जमीन है, उन्हें पट्टा नहीं मिलेगा।

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पहले यह था नियम

पहले जिनके पास 3.113 एकड़ जमीन भी रहती थी उनके नाम से कृषि भूमि का पट्टा हो जाता था।

इस वजह से किया जा रहा ऐसा

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐसा इसलिए किया ताकि सीमित भूमि संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और भूमिहीन किसानों को प्राथमिकता मिल सके।

अब नए नियमों के तहत यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से एक एकड़ या उससे अधिक जमीन है, तो वह पट्टे के लिए पात्र नहीं होगा। यह पट्टा असंक्रमणीय होगा, यानी पट्टाधारक इसे किसी अन्य व्यक्ति को बेच या हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। हालांकि, पट्टा मिलने के पांच साल बाद पट्टाधारक को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार प्रदान किया जा सकता है, जिसके बाद वह जमीन को बेचने का हकदार होगा।

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