यूपी सरकार ने लखनऊ में लगाई धारा 144, त्यौहारी सीजन में कोरोना से बचाव के लिए लिया फैसला

लखनऊ, अक्टूबर 06: लखीमपुर खीरी में हुए बवाल के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। जिसके बाद राजनीतिक दल लखनऊ में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में धारा-144 लागू करने के बाद अब राजधानी लखनऊ में भी धारा-144 लागू कर दी गई है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये फैसला कोरोना नियमों को देखते हुए लिया गया है।

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    उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों के मद्देनजर कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी। लखनऊ पुलिस ने आगामी त्योहारों, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और किसानों के विरोध के मद्देनजर कानून और व्यवस्था बनाए रखने और कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए धारा 144 को लागू किया है।

    संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अक्टूबर और नवंबर में कई पर्व मनाए जाएंगे। सात से नवरात्रि, 14 अक्टूबर रामनवमी, 15 अक्टूबर को दशहरा, 19 अक्टूबर को बारावफात, चार नवंबर को दीपावली और छह नवंबर को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। इसके अलावा लखनऊ में विभिन्न प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होनी हैं। आदेश में कहा गया है कि इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों और प्रदर्शनकारियों द्वारा भी धरना-प्रदर्शन प्रस्तावित है, जिसके चलते राजधानी में शांति-व्यवस्था बिगड़ सकती है। जिसको देखते हुए लखनऊ में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है।

    लखनऊ में यह प्रतिबंध 8 नवंबर तक जारी रहेंगे। इसके तहत कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करवाया जाएगा और पांच से अधिक लोगों को बिना अनुमति जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा। पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, विधानसभा के आसपास एक किलोमीटर की रेंज में ट्रैक्टर, ट्राली, घोड़ागाड़ी समेत कई अन्य को ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है। बता दें कि कल राहुल गांधी भी लखीमपुर का दौरा करने वाले हैं। जिसके देखते हुए यूपी सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर खतरा नजर आ रहा है।

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