यूपी में आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले सावधान, उम्रकैद तक की सजा, योगी सरकार लाई नई सोशल मीडिया पॉलिसी
UP New Social Media Policy: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे के लिए नई सोशल मीडिया पॉलिसी लागू की है। जिसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। इस नीति को राज्य के सूचना विभाग ने तैयारी की है, जिसे राज्य डिजिटल मीडिया नीति, 2024 (UP Digital Media Policy) नाम दिया है।
योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत इन्फ्लुएंसर्स को सरकार की योजनाओं का विज्ञापन करने के लिए पैसे दिए जाएंगे। वहीं आपत्तिजनक और राष्ट्र-विरोधी पोस्ट करने के लिए जेल भी हो सकती है।

तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा
सरकार की नई पॉलिसी के तहत आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
मालूम हो कि अभी तक आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई की जाती है। साथ ही अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है।
जानिए नई पॉलिसी के पीछे सरकार की मंशा?
नई पॉलिसी को मंजूरी देने को लेकर योगी सरकार का कहना है कि वो अपनी जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए यह पॉलिसी लेकर आई है। नई नीति के तहत सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर विज्ञापन देकर प्रोत्साहित करेगी।
चार श्रेणियों में बांटा, मिलेगा इतना पैसा
बता दें कि इस पॉलिसी के तहत विज्ञापन का लाभ लेने के लिए कंटेंट प्रोवाइडर को चार कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें एजेंसी या फर्म को सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 30 हजार रुपए प्रति महीना दिया गया है। जबकि यूट्यूब वीडियो शॉट और पॉडकास्ट के लिए सरकारी की ओर से 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए दिए जाएंगे।












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