UP News: शस्त्र लाइसेंस मामले में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका मंजूर, फिर क्यों रहना होगा जेल में?
UP News: एक लाइसेंस पर कई हथियार रखने के मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली। यूपी पुलिस ने शूटिंग प्रतियोगिता के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने और रखने के आरोप में अब्बास अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
यह भी बता दें कि अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी को पिछले सप्ताह वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। पिता को सजा सुनाए जाने के बाद अब बेटे के लिए राहत भरी खबर सामने आई है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी विधायक अब्बास अंसारी के पास हजारों कारतूस मिले जो स्पोर्ट्स शूटिंग में प्रतिबंधित हैं। जनप्रतिनिधि होने के बावजूद इस तरीके का कृत्य करना गंभीर मामला है।
सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने दलील दी कि पुलिस ने अब्बास के पास से आठ हथियार और 4000 से ज्यादा कारतूस बरामद किए थे। यह भी कहा गया कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल खेल शूटिंग में नहीं किया जाता है। ऐसे में विधायक अब्बास को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
वहीं मामले में अब्बास के वकील की ओर से यही दलील दी गई कि अब्बास के पास हथियार रखने का लाइसेंस है क्योंकि अब्बास एक स्पोर्ट शूटर हैं इसलिए उन्हें एक लाइसेंस पर तीन हथियार रखने का अधिकार है।
मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी अब्बास को जेल में ही रहना होगा।
अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ महानगर थाने और लखनऊ के हजरतगंज थाने तथा गाजीपुर और मऊ में कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अपने काफिले में 100 से ज्यादा लोगों को शामिल करने और हेट स्पीच के मामले में भी अब्बास अंसारी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। ऐसे में अब्बास को अभी जेल में रहना पड़ेगा।












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