गालीबाज नेता Shrikant Tyagi को मिली बेल, गैंगस्टर एक्ट केस में जमानत

Shrikant Tyagi Bail: इलाहाबाद हाई कोर्ट से बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी को बड़ी राहत मिली है। कुछ महीने पहले नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार नेता श्रीकांत त्यागी को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है।

Shrikant Tyagi

जानकारी के मुताबिक श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा भी दाखिल किया। जस्टिस सुरेन्द्र सिंह की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। दरअसल, श्रीकांत त्यागी 9 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में हैं। त्यागी को पहले तीन मामलों में सेंशन कोर्ट से जमानत दी गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज होने की वजह से वो जेल में ही है।

ऐसे में गैंगस्टर के मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में त्यागी ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। मालूम हो कि श्रीकांत त्यागी को 9 अगस्त को नोएडा सेक्टर 93 बी में ग्रैंड ओमेक्स में एक महिला के साथ गाली-गलौज करने के आरोप में 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। घटना तब हुई जब महिला ने त्यागी द्वारा कुछ पौधे लगाने पर आपत्ति जताई थी। इस दौरान श्रीकांत त्यागी ने महिला से गाली-गलौज किया था, जिसके बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

श्रीकांत त्यागी पर आईपीसी की धारा 354 (महिला की शील भंग करना और हमला), 447 (आपराधिक अतिचार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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