ध्वस्त होगी मस्जिद! हाइकोर्ट ने खारिज की याचिका, सामने आई यह वजह
Shambhal News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन विवाद मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जिस सरकारी जमीन पर मस्जिद बनी है उसे अब गिराया जाएगा। इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद व मैरिज हाल के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। मुस्लिम पक्ष ने शुक्रवार को याचिका दायर की थी। यह मस्जिद सरकारी तालाब की जमीन पर बनी है।
न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका खारिज कर दी। याचिका सरकारी जमीन से बेदखली की कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध वैकल्पिक विधिक उपचार के कारण खारिज की गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि याची तहसीलदार की ओर से जारी बेदखली आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।

पूरा मामला संभल के राया बुजुर्ग गांव का है। जहां विवादित गौसुलवरा मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। प्रशासन के मुताबिक, यह मस्जिद अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई थी. मस्जिद जिस जगह पर स्थित थी, वहां पहले फसलों की खाद बनाने के लिए जमीन छोड़ी गई थी। मुस्लिम पक्ष ने प्रशासन से मोहलत मांगी थी। उन्होंने कहा था कि 4 दिनों में खुद मस्जिद गिरा देंगे। लेकिन उसके बाद वे कोर्ट चले जाते है। मुस्लिम पक्ष मस्जिद न गिराए जाने के लिए याचिका दायर करता है जिसे हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया जाता है।
पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि सम्भल की शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। कोर्ट के निर्णय का सम्मान है। संभल में हर हाल में सुरक्षा व्यवस्था कायम रहेगी।












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