Rahul Gandhi के खिलाफ नहीं दर्ज होगी FIR, हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, क्या थी याचिका?
Rahul Gandhi Latest News: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। कोर्ट ने उनके 15 जनवरी 2025 के विवादास्पद बयान को लेकर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'हम बीजेपी, आरएसएस और खुद भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं।' इस बयान को लेकर एक याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी।
याचिका में कोर्ट से मांग की गई थी कि इस बयान को 'राज्य के खिलाफ' बताते हुए राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया जाए। मामला हाईकोर्ट की एकल पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया था। 8 अप्रैल 2026 को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार (01 मई 2026) को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

कोर्ट का फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?
यह राहत राहुल गांधी के लिए राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चे पर बड़ी है। अगर याचिका मंजूर हो जाती तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होती और मुकदमे की प्रक्रिया शुरू हो जाती। कोर्ट के इस फैसले से फिलहाल राहुल गांधी पर किसी भी कानूनी कार्रवाई का खतरा टल गया है।
राहुल गांधी लंबे समय से विपक्ष की प्रमुख आवाज रहे हैं। उनका यह बयान बीजेपी-आरएसएस पर हमला था, जिसे कुछ लोगों ने 'भारतीय राज्य के खिलाफ' बताकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया था, जबकि बीजेपी समर्थकों ने इसे गंभीर आरोप बताया था।
अब आगे क्या?
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से राहत का माहौल है। हालांकि, ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक बवाल जारी रहने की संभावना है। फिलहाल राहुल गांधी संसद में अपनी भूमिका पर फोकस कर सकेंगे।
यह फैसला दिखाता है कि हाईकोर्ट ने बयान की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी प्रक्रिया दोनों को ध्यान में रखते हुए याचिका खारिज की। पूरा मामला अब बंद माना जा रहा है, जब तक कि कोई नई याचिका या अपील न दायर की जाए।












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