Atiq Ahmed convicted: उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद दोषी करार, उम्रकैद की सजा
Atiq Ahmed convicted: 17 साल बाद उमेश पाल के परिवार को इंसाफ मिला है, जहां उसके अपहरण मामले में अतीक अहमद दोषी करार दिया गया।

उमेश पाल अपहरण के मामले में मंगलवार को प्रयागराज स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला आया गया। इस मामले में माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया। साथ ही उसे उम्रकैद की सजा हुई। कोर्ट ने अतीक पर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है। उसके अलावा इस मामले में दिनेश पासी और खान सौलत को भी दोषी पाया गया, जबकि अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।
दरअसल उमेश पाल के अपहरण मामले में कुल 11 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था। जिसमें से एक की मौत हो गई। अब इस मामले में अतीक को उम्रकैद की सजा हुई है। हालांकि उमेश का परिवार उसके लिए फांसी की मांग कर रहा था। वहीं अतीक अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद था। जिसे कोर्ट के आदेश की वजह से सोमवार शाम को कड़ी सुरक्षा के बीच नैनी जेल लाया गया। इसके बाद वो मंगलवार को कोर्ट में पेश हुआ।
क्यों किया था अपहरण?
25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद वेस्ट सीट से BSP के MLA राजू पाल की हत्या कर दी गई। आरोप अतीक अहमद पर लगा। घटना के वक्त उमेश पाल वहां मौजूद थे, ऐसे में वो इस केस के मुख्य गवाह बन गए। पुलिस की जांच के मुताबिक 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण कराया था। इसके बाद उनके साथ मारपीट की गई और परिवार को धमकी देकर कोर्ट में जबरन हलफनामा दाखिल कराया गया।
24 फरवरी को उमेश की हत्या
वहीं 24 फरवरी को उमेश पाल की दिनदहाड़े हत्या कर दी, जिसके बाद यूपी में राजनीतिक भूचाल आ गया। उमेश उस दिन अपना काम खत्म करके घर लौटे थे, तभी उनके ऊपर शटरों ने फायरिंग कर दी। इस दौरान बमबारी भी हुई। उमेश और उनके दो सुरक्षाकर्मी बुरी तरह से घायल हुए थे, जिनकी बाद में मौत हो गई। इस मामले में अतीक के बेटे असद का नाम सामने आया है, जो अभी तक फरार है।












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