नोएडा में डॉग पॉलिसी को मंजूरी, कुत्ते-बिल्ली ने किसी पर किया हमला तो मालिक को देना होगा 10,000 जुर्माना

Dog Policy: नोएडा में डॉग पॉलिसी को मंजूरी, कुत्ते-बिल्ली ने किसी पर किया हमला तो मालिक को देना होगा 10,000 जुर्माना

Noida Dog Policy penalty: नोएडा में अब कुत्ता और बिल्ली पालने वाले सतर्क हो जाएं क्योंकि अगर आपके पेट्स ने किसी पर भी हमला किया तो 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। हाल ही में कुत्ते के काटने के मामलों के बाद ने नोएडा प्राधिकरण ने डॉग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। जिसमें कहा गया है कि अगर उनका पालतू जानवर किसी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान पहुंचाता है तो मालिक को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। नोएडा प्राधिकरण ने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा, ''पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में 10000 का आर्थिक दंड दिया जाएगा। वहीं घायल व्यक्ति के इलाज का खर्च भी पेट्स के मालिक द्वारा भुगतान किया जाएगा।

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    ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि ये फैसला नोएडा प्राधिकरण की 207 वीं बोर्ड बैठक में लिया गया है। ट्वीट कर कहा गया है, '' आज नोएडा अथॉरिटी की की 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों हेतु नौएडा प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में फैसले लिए गए हैं। नोएडा क्षेत्र हेतु एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुये प्राधिकरण द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है।''

    नोएडा में पेट्स वाले इन नियमों को भी जान लें?

    -नोएडा अथॉरिटी द्वारा कहा गया है कि 31 मार्च तक NPRA के जरिए कुत्तों और बिल्ली दोनों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया तो इसपर भी जुर्माना लगाया जाएगा।

    -पालतू डॉग के लिए स्टेलाइजेयान और एंटीरेबीज वैक्सीनेशन लगवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

    - अगर आप इन नियमों को अनदेखा करते हैं कि 01 मार्च 2023 से प्रतिमाह 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

    -कुत्ते के मुंह को सार्वजनिक स्थानों पर कवर करके रखना होगा।

    -जगह-जगह गंदगी ना हो, इसके लिए पेट्स का पूरा सामान साथ लेकर चलना होगा।

    -पालतू कुत्ता के सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने पर मालिक को जुर्माना देना होगा।

    -वहीं सोसायटी के लिफ्ट, पार्क में कुत्तों को घुमाने के लिए सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है।

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