कहीं आप गुजरात लायंस के फैन तो नहीं, हो सकता है जानलेवा!

ये विवाद भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना की टीम गुजरात लायंस के किट को लेकर शुरू हुआ, जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है!

इलाहाबाद। IPL की खुमारी में नियमों को ताक पर रख बिजनसमैन कमाई में जुटे हैं। गुजरात लायंस को स्पॉन्सर कर रही कंपनी पर भी इसी तरह का आरोप लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को अनदेखा करना गुजरात लायंस के बिजनस को भारी पड़ सकता है। टीम से जुड़ा ये विवाद खड़ा हुआ है यूनिफॉर्म पर स्पॉन्सर प्रिंट से जिसमें तंबाकू उत्पाद को बिना किसी चेतावनी के छाप दिया गया। मामला इस बात को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा है कि कैंसर का कारण तंबाकू गुजरात लायंस की जर्सी और टीस से जुड़े तमाम प्रचार क्षेत्र में बिना इस लिखित चेतावनी (तंबाकू कैंसर का कारण है) के कैसे छाप दिया गया?

कहीं आप गुजरात लायंस के फैन तो नहीं, हो सकता है जानलेवा!

ये विवाद भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना की टीम गुजरात लायंस के किट को लेकर शुरू हुआ। खिलाड़ियों की टी-शर्ट पर तंबाकू उत्पाद का प्रचार किया गया है। जिसके विरुद्ध दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने बीसीसीआई (बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया) समेत सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया लि. और शुद्ध प्लस पान मसाला तंबाकू उत्पाद कंपनी को नोटिस जारी किया है। इनके द्वारा तंबाकू उत्पाद को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में हुए IPL मैच के दौरान बिना चेतावनी के प्रचार किया गया है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है।

कहीं आप गुजरात लायंस के फैन तो नहीं, हो सकता है जानलेवा!
कहीं आप गुजरात लायंस के फैन तो नहीं, हो सकता है जानलेवा!

तंबाकू पर है ये नियम

दरअसल तंबाकू के भयंकर नुकसान के बाद सरकार ने इस पर नियम-कानून बना दिए हैं। जिसके तहत तंबाकू उत्पादों के प्रचार पर चेतावनी भी दी जानी चाहिए कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रचार सामग्री पर तो बकायदा चित्र के साथ लिखा होना चाहिए कि तंबाकू खाने से गंभीर बीमारी हो सकती है। याचिका में दलील दी गई है कि यहां शुद्ध प्लस के विज्ञापन में कानून तोड़ा गया है।

कहीं आप गुजरात लायंस के फैन तो नहीं, हो सकता है जानलेवा!

शुद्ध प्लस खाओ IPL जाओ

आपको बता दें कि ये पान मसाला कंपनी IPL की स्पॉन्सर कंपनी है। कानपुर में IPL मैच के दौरान टीवी पर भी प्रचार में कहा जा रहा है कि शुद्ध प्लस खाओ, IPL जाओ। मामले पर सामाजिक संगठन ने अपना विरोध जताया। जिसे लेकर भी याचिका दाखिल की गई है और IPL मैच के दौरान तंबाकू उत्पाद का प्रचार करने से रोक की मांग की गई है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सरकार और विपक्षियों से जल्द जवाब मांगा है।

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